Haryana Sadak Durghatna yojana :- नमस्कार दोस्तों आज हम आपको हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटना में होने वाली क्षति की भरपाई करने के लिए (डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना) के तहत 1 लाख रुपए की बीमा कब राशि देने का निर्णय किया गया है योजना के अंतर्गत यदि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा उसे 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी | इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के बाद योग्य उम्मीदवार के परिवार को सहायता राशि उपलब्ध करवाना है |
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना को शुरू करके हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के लोगों को सड़क दुर्घटना से होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा की गई है | हरियाणा सरकार राज द्वारा राज्य में 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु याद दिव्या मिश्रा होने पर ₹100000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना
Haryana Sadak durghatna Yojana, haryana government has introduced Accidental insurance scheme. Under this scheme government is going to provide there is benefit to the family. And there are across 1.70 crore people will get benefits.. Government is going to cover candidates from age 18 to 17 years will get benefit of Haryana Sadak durghatna Yojana. If you want to know more about the scheme then you have to read this whole article till the end.
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं | उन्होंने इस योजना के बारे में कहते हुए कहा कि हरियाणा सरकार सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति पर एक लाख की सहायता दी जाएगी.जबकि दुर्घटना के कारण विकलांगता होने पर ₹100000 का बीमा कब मिलेगा | श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत केवल हरियाणा राज्य की स्थाई नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं |
latest new Updates:- हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क दुर्घटना योजना की शुरुआत की गई है योजना के अंतर्गत गरीबों को सरकार द्वारा आर्थिक धनराशि प्रदान करने के लिए 1 लाख रुपए सहायता प्रदान करने का निर्णय किया गया है| सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दुर्घटना में 158 लोगों की जान गई है जिसमें से श्यामा प्रसाद योजना के अंतर्गत 100 से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया|

योजना का नाम | हरियाणा सड़क दुर्घटना सहायता योजना |
शुरू की योजना | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
सहायता राशि | दुर्घटना के हिसाब से |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के निवासी |
योजना देखरेख | समाज कल्याण अधिकारी |
Haryana Sadak Durghatna sahayata Yojana Benefits (लाभ)
जैसा कि हम सब जानते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का संचालन किया गया है. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2022 जिसका संचालन हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया. मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंतर्गत मृत्यु और दुर्घटना के कारण विकलांगता होने पर ₹100000 का बीमा मिलेगा. इस योजना के अंतर्गत आते बल हरियाणा के स्थाई निवासी योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं.
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है| आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की मृत्यु का एक प्रमुख कारण होता है सही समय पर अस्पताल ना पहुंच पाना| योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में सहायता करता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी|
- सहायता राशि – योजना के शुरू हो जाने पर राज्य के गरीब व्यक्ति जिन की दुर्घटना में मौत हो जाती है उन्हें सहायता राशि के तौर पर अब 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी |
- बेहतर हस्पताल – यदि किसी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में चोट लग जाती है तो उसका इलाज राज्य के अच्छे अस्पताल में किया जाएगा |
- अन्य योजना – हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क दुर्घटना योजना के तहत जिन लोगों को लाभ मिलेगा |वह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं| इन दोनों योजनाओं में से कोई एक योजना का ही लाभ आप उठा सकते हैं |
- गरीब व्यक्ति – इस योजना का सबसे अधिक लाभ राज्य के गरीब व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी |
- बेहतर स्वास्थ्य सुविधा – इस योजना के बाद व्यक्ति को किसी भी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े और उसे अस्पताल में बेहतर इलाज मिल सके | यह इस योजना की एकमात्र मुख्य उद्देश्य है |
सड़क दुर्घटना योजना से जुड़ी अन्य जानकारियां
- इस योजना के तहत राज्य में रेल सड़क हवाई दुर्घटनाएं दंगे हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाएं शामिल की गई है |
- सांप के काटने, करंट लगने, मकान के गहने विस्फोट हत्या जानवरों के हमले भगदड़ और घुटन लू लगने बिजली गिरने जैसे मामले खबर किए जाएंगे |
- दुर्घटना मृत्यु के लिए 1 लाख रुपए और दुर्घटना के कारण दोनों आंखों की पूर्ण रिकवरेबल हानि यह दोनों हाथों में पैरों की हानि के मामले में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे |
Haryana Sadak Durghatna sahayata Yojana Eligibility (पात्रता)
New updates:- इस योजना की शुरूआत राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा की गई है योजना के तहत किसी भी सड़क दुर्घटना आंतकवाद में हुई दुर्घटना बिजली गिरने पर होने वाली घटना पर राज्य सरकार द्वारा योग्य उम्मीदवार को एक बीमा राशि के तहत सहायता प्रदान करने का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा किया गया है योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवारों के नागरिकों को दिया जाएगा अधिक जानकारी आर्टिकल में प्रदान की गई है जिसे आप अंत तक विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिए|
- स्थाई निवासी – हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी ही ले सकते हैं |
- आवेदन प्रक्रिया – योजना का लाभ लेने के लिए योग्य उम्मीदवारों के पास मृत्यु की स्थिति में 6 महीने या दुर्घटना की स्थिति में 12 महीने आवेदन करने के लिए दिए जाएंगे |
- आयु सीमा – सड़क दुर्घटना सहायता योजना के लिए योग्य विद्वानों की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष रखी गई है |
- मृत्यु के समय मुआवजा – योजना के तहत दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है | तो परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा |
हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना दस्तावेज
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Permanent residence certificate) – योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों के पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है | निवास प्रमाण पत्र के तौर पर आप राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं |
- आयु प्रमाण पत्र (Age Proof) – आवेदन कर्ता के पास आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है | प्रमाण पत्र के तौर पर आप दसवीं कक्षा की मार्कशीट या कॉलेज सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं |
- हरियाणा बोनाफाइड (Bonafide) – योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों के पास हरियाणा राज्य का बोनाफाइड होना अनिवार्य है |
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)- आवेदन कर्ता के पास योग्य उम्मीदवार की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है | जो कि किसी भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा लिखित हो |
- एफआईआर कॉपी (FIR Proof) – बीमा कवर राशि लेने के लिए उम्मीदवारों के पास पुलिस द्वारा मौके पर लिखी हुई एफआईआर की कॉपी होना अनिवार्य है |
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Post mortem report)- हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों के पास आवेदन कर्ता की मृत्यु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना अनिवार्य है |
Haryana Sadak Durghatna sahayata Yojana Offline Application (ऑफलाइन आवेदन)
- योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी के पास जाना होगा |
- अधिकारी के पास अपने जो भी दस्तावेज सौंप दें |
- इसके पश्चात समाज कल्याण अधिकारी आपके दावे को 5 दिन के अंदर उपायुक्त को भेजेगा |
- फिर इसके पश्चात उपायुक्त 5 दिन के अंदर आपके दावे पर फैसला लेगा |
- फिर आपको सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी |
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Haryana Sadak Durghatna sahayata Yojana Haryana Online Application (ऑनलाइन आवेदन)
- योजना का लाभ लेने के लिए यहां पर क्लिक करें |
- वहां पर पूछी हुई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उसे भर दीजिए |
- अभी तक इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल की शुरुआत नहीं हुई है |
- जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट शुरू हो जाएगी हम आपको बता देंगे |
हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न
1st प्रश्न – योजना का लाभ दुर्घटना के कितने दिनों के अंदर मिलेगा
उत्तर – दोस्तों योजना कलाम मृत्यु के 6 महीने या दुर्घटना की तारीख से 12 महीने से पहले दावा करने पर आपको योजना का लाभ मिलेगा |
2nd प्रश्न – मृत्यु की तिथि पर लाभ कैसे दिया जाएगा
उत्तर – मृत्यु के मामले में लाभ बारिता के आधार पर जीवित पति या पत्नी यदि पुनर्विवाह ना किया हो तो सभी अविवाहित बच्चों को बराबर हिस्सा माता-पिता को दिया दिया जाएगा |
दोस्तों आज हमने आपको हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क दुर्घटना योजना के बारे में बताया | हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी |आर्टिकल से जुड़े कोई भी अपने आप से पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे धन्यवाद|